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MP Police Constable GD Eligibility 2026: Qualification and Age Limit

MP Police Constable GD Eligibility 2026

MP Police Constable GD Eligibility 2026: मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक (जीडी) भर्ती परीक्षा 2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्तों में शामिल हैं। भर्ती नियमों में अलग-अलग वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

आरक्षक (जीडी) पद के लिए अभ्यर्थी की आयु 6 अक्टूबर 2026 को निर्धारित सीमा के अनुसार होनी चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता के मामले में सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित है।

Table of Contents

MP Police Constable GD Eligibility 2026

आरक्षक (जीडी) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है:

वर्गशैक्षणिक योग्यता
अनारक्षितमान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
अनुसूचित जाति10वीं/हायर सेकेंडरी/समकक्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग10वीं/हायर सेकेंडरी/समकक्ष
अनुसूचित जनजाति8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

अनारक्षित, एससी और ओबीसी अभ्यर्थी

अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

एसटी अभ्यर्थी

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

एमपी पुलिस आरक्षक जीडी आयु सीमा 2026

अभ्यर्थी की आयु की गणना 6 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु

18 वर्ष, अधिकतम आयु अभ्यर्थी के वर्ग, लिंग, मध्य प्रदेश के निवासी होने तथा विशेष श्रेणी में आने के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है।

वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु सीमा

अभ्यर्थी की श्रेणीअधिकतम आयु
मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी33 वर्ष
मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी33 वर्ष
अन्य प्रदेश के सभी पुरुष/महिला अभ्यर्थी33 वर्ष
सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी38 वर्ष
मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी (एससी/एसटी/ओबीसी)38 वर्ष
सभी वर्ग के पात्र शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के पुरुष कर्मचारी एवं नगर सैनिक38 वर्ष
पात्र अंतरजातीय विवाह श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी38 वर्ष
पात्र अंतरजातीय विवाह श्रेणी की महिला अभ्यर्थी43 वर्ष
अनारक्षित वर्ग के विक्रम पुरस्कार विजेता पुरुष38 वर्ष
सभी वर्ग की विक्रम पुरस्कार विजेता महिला43 वर्ष
आरक्षित वर्ग के विक्रम पुरस्कार विजेता पुरुष43 वर्ष

नोट: उपरोक्त विशेष आयु छूट के प्रावधान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं।

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आयु छूट

मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए दी जाने वाली विशेष अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी लागू अधिकतम आयु सीमा की जांच करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को अतिरिक्त आयु छूट

मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त आयु छूट का प्रावधान है।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी

विक्रम पुरस्कार से सम्मानित पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

उदाहरण के तौर पर:

  • पात्र अनारक्षित पुरुष: 33 + 5 = 38 वर्ष
  • पात्र महिला: 38 + 5 = 43 वर्ष
  • पात्र आरक्षित वर्ग पुरुष: 38 + 5 = 43 वर्ष

यह छूट भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होगी।

अंतरजातीय विवाह के लिए आयु छूट

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित दंपति के पात्र उच्च जाति के पति या पत्नी को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट मिल सकती है।

इसका लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें:

  • विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र
  • शासकीय अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र

शामिल हैं। ये दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले के होने चाहिए।

MP Police Constable GD Eligibility 2026: एक से अधिक आयु छूट होने पर क्या होगा?

यदि किसी अभ्यर्थी के पास आयु में छूट प्राप्त करने के एक से अधिक आधार हैं, तो सभी छूटों को जोड़कर लाभ नहीं दिया जाएगा। नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सबसे अधिक लाभ देने वाले एक आधार पर आयु छूट मिलेगी। प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली आयु छूट, लागू सामान्य आयु छूट के अतिरिक्त हो सकती है, जैसा कि भर्ती नियमों में निर्धारित है।

नगर सैनिकों के लिए आयु संबंधी नियम

स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन-कमीशंड अधिकारी भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आयु छूट का लाभ ले सकते हैं। इन अभ्यर्थियों की 6 अक्टूबर 2026 तक संबंधित पद पर 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होनी चाहिए।

हालांकि, यदि किसी नगर सैनिक को:

  • अनुशासनहीनता,
  • दुराचार,
  • अस्वस्थता या
  • भगोड़ा होने

के कारण सेवा से अलग किया गया है, तो वह इस प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट

भूतपूर्व सैनिक वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के लिए भी आयु में विशेष छूट का प्रावधान है। ऐसे अभ्यर्थी की वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त रक्षा सेवा की अवधि कम करने का प्रावधान है।हालांकि, इस गणना के बाद अभ्यर्थी की आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित रक्षा सेवा और पेंशन संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

किन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं मिलेगा?

दुराचार या अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किए गए व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि केंद्रीय सरकार के अर्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को केवल इस सेवा के आधार पर भूतपूर्व सैनिक वाली आयु छूट नहीं मिलेगी।

शासकीय कर्मचारियों के लिए आयु छूट

मध्य प्रदेश शासन के निगम और मंडल के कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए शासकीय सेवक माना गया है।

इस प्रावधान में कुछ मामलों में:

  • आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी
  • कार्यभारित कर्मचारी
  • परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी

भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे पात्र शासकीय कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त लिखित पूर्व अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

MP Police Constable GD Eligibility 2026: संविदा शिक्षकों को आयु छूट मिलेगी?

MP Police भर्ती नियमों में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा कर्मचारी केवल अपने संविदा कर्मचारी होने के आधार पर शासकीय कर्मचारी वाली आयु छूट के पात्र नहीं होंगे।

इसमें स्थानीय निकायों में कार्यरत:

  • संविदा शिक्षक
  • सहायक अध्यापक
  • अन्य संविदा कर्मचारी

शामिल हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका आदि में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को इस आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी।

छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारियों के लिए छूट

कुछ पात्र छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारियों के लिए भी आयु सीमा में विशेष प्रावधान है। ऐसे अभ्यर्थी की आयु से उसकी पूर्व की अस्थायी शासकीय सेवा की अवधि को अधिकतम 7 वर्ष तक कम करने की अनुमति दी जा सकती है।लेकिन इस गणना के बाद अभ्यर्थी की आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान निर्धारित अवधि तक मध्य प्रदेश शासन या उसकी किसी घटक इकाई में अस्थायी सेवा करने वाले पात्र कर्मचारियों पर लागू होता है। अनुशासनहीनता, दुराचार या अस्वस्थता के आधार पर सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए नियम

केंद्र सरकार अथवा अन्य राज्यों के सेवारत या भूतपूर्व शासकीय कर्मचारियों को ऐसी कोई आयु छूट नहीं मिलेगी, जो इन भर्ती नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है। इसलिए केवल सरकारी कर्मचारी होना अपने आप में अतिरिक्त आयु छूट का आधार नहीं है।

ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान

भर्ती नियमों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। यदि प्रमाण-पत्र में “पुरुष” लिखा है, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। यदि प्रमाण-पत्र में “महिला” लिखा है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे।

आयु छूट के लिए जरूरी दस्तावेज

जो अभ्यर्थी किसी विशेष आयु छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित प्रमाण-पत्र तैयार रखने चाहिए।

इनमें आवश्यकता के अनुसार शामिल हो सकते हैं:

  • मध्य प्रदेश अधिवास प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र
  • विक्रम पुरस्कार प्रमाण-पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र
  • अंतरजातीय विवाह से संबंधित प्रमाण-पत्र
  • शासकीय सेवा प्रमाण-पत्र
  • वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति
  • नगर सैनिक सेवा संबंधी दस्तावेज
  • भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र
  • रक्षा सेवा से संबंधित दस्तावेज
  • छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारी से संबंधित दस्तावेज

इन दस्तावेजों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

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MP Police Constable GD Eligibility 2026: एक नजर में

विवरणपात्रता
पदआरक्षक (जीडी)
न्यूनतम आयु18 वर्ष
आयु गणना की तारीख6 अक्टूबर 2026
अनारक्षित/एससी/ओबीसी योग्यता10वीं/हायर सेकेंडरी/समकक्ष
एसटी योग्यता8वीं/समकक्ष
एमपी अनारक्षित पुरुष अधिकतम आयु33 वर्ष
एमपी ईडब्ल्यूएस पुरुष अधिकतम आयु33 वर्ष
एमपी एससी/एसटी/ओबीसी पुरुष अधिकतम आयु38 वर्ष
महिला अधिकतम आयु38 वर्ष
विशेष पात्रता वाली महिला43 वर्ष तक
विक्रम पुरस्कार विजेताअधिकतम 5 वर्ष अतिरिक्त छूट
भूतपूर्व सैनिकनिर्धारित नियमों के अनुसार
शासकीय कर्मचारीनिर्धारित शर्तों के अनुसार
अन्य राज्य के अभ्यर्थीएमपी की विशेष आयु छूट लागू नहीं

निष्कर्ष

MP Police Constable GD Eligibility 2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच सबसे पहले करनी चाहिए। अनारक्षित, एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं/हायर सेकेंडरी/समकक्ष है, जबकि एसटी अभ्यर्थियों के लिए 8वीं/समकक्ष योग्यता निर्धारित है।

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आयु की गणना 6 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। मध्य प्रदेश के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए वर्ग, लिंग और विशेष स्थिति के अनुसार अलग-अलग आयु छूट का प्रावधान है।

विक्रम पुरस्कार विजेता, अंतरजातीय विवाह योजना के पात्र अभ्यर्थी, नगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, पात्र शासकीय कर्मचारी और छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। आयु छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे।

FAQs

Q1. एमपी पुलिस आरक्षक जीडी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

अनारक्षित, एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 10वीं/हायर सेकेंडरी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एसटी अभ्यर्थियों के लिए 8वीं/समकक्ष योग्यता निर्धारित है।

Q2. एमपी पुलिस आरक्षक जीडी के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 6 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।

Q3. एमपी के अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी की अधिकतम आयु कितनी है?

मध्य प्रदेश के अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है।

Q4. महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु कितनी है?

महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष है। कुछ विशेष पात्रता वाली महिला अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट के बाद अधिकतम आयु 43 वर्ष तक हो सकती है।

Q5. क्या एमपी के एससी/एसटी/ओबीसी पुरुष अभ्यर्थियों को आयु छूट मिलेगी?

हां। पात्र मध्य प्रदेश निवासी एससी/एसटी/ओबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित है।

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